पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने जुलाई में कहा था कि पेंशन फंड मैनेजर 'ऑन टैप' रजिस्टर कर सकते हैं.
NPS: मई 2015 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को शुरू किया था. यह योजना 18-40 वर्ष के लोगों के लिए हैं.
अगर 65 साल के बाद जुड़ने वाले सब्सक्राइबर एक्टिव चॉइस का विकल्प चुनते हैं तो वे इक्विटी में अधिकतम 50% निवेश कर सकते हैं.
NPS, PFRDA Separation: पीएफआरडीए और एनपीएस ट्रस्ट को अलग करने से दोनों का अपने-अपने काम पर फोकस होगा, जो सभी के लिए फायदेमंद है.
EPS योजना के तहत आपकी मासिक पेंशन क्या होगी, यह आपके पेंशन योग्य वेतन और आपी सेवा अवधि (यानी आपने कितने सालों तक नौकरी की है) पर निर्भर करता है.
Employee pension Scheme- क्या पेंशन में जमा हो रहे फंड को निकाला जा सकता है? एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड में दो तरह से आपका पैसा जमा होता है.
PM Pension Scheme- पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. योजना में सरकार बराबर का योगदान करेगी.
एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) में दो तरह की स्कीमों में आपका पैसा जमा होता है. पहला प्रोविडेंट फंड (EPF) और दूसरा पेंशन फंड (EPS) होता है.